भोपाल

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले और बलात्कार करने वाले आरोपी को किया गिरफतार*

भोपाल


               *नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले और  बलात्कार करने वाले आरोपी को किया गिरफतार*


                *नाबालिक अपहर्ता को दस्तयाब करने में सारंगपुर पुलिस ने प्राप्त की सफलता*  

  
                  महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों पर त्वरित संज्ञान लेकर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के तहत पुलिस टीम के प्रयासों के चलते जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेत्रत्व में सारंगपुर पुलिस टीम ने अपहरण कर नाबालिक बालिकाओ के साथ बलात्कार के आरोपीयो की गिरफ्तार हेतू जिले मे जारी अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है ।
           दिनांक 21/11/21 को फरियादी ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 20.11.21 के शाम करीब 05.00 बजे की बात हे मेरी नाबालिक बेटी को 15 साल की है बिना किसी को कुछ बताएं घर से कहीं चली गई है, मुझे शंका है कि मेरी नाबालिक बेटी को कोई बहला फुसला कर ले गया है कि रिपोर्ट पर से थाना सारंगपुर पर अपराध क्रमांक 723/21 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
              पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले मे चलाये जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद,  एसडीओपी सारंगपुर सुश्री जोईस दास के निर्देशन मे थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय थाना सारंगपुर द्वारा आरोपी की गिर0 हेतु एक टीम गठित की गई। टीम को सूचना मिली कि आरोपी चंदंगांव जिला अगर मालवा मै है तो टीम द्धारा तत्काल कार्यवाही करते हुये टीम अगर मालवा के लिये रवाना हुई आरोपी तथा अपहर्ता नाबालिक बालिका की संभावित स्थानो पर तलाश किया तो चकमा देते हुये आरोपी अपहर्ता नाबालिक बालिका को लेकर चंदांगांव जिला अगर मालवा  से निकल गया फिर टीम को पता चला कि आरोपी मकडोंन के पास गूदडी गांव के लिये निकला है तो तत्काल टीम उक्त बताएं गांव के लिए निकली फिर आरोपी तथा अपहर्ता नाबालिक बालिका को टीम द्धारा ग्राम गूदडी मै बस स्टैंड पर घेराबंदी करके पकड लिया,  आरोपी तथा नाबालिक बालिका को दिनांक 22.12.21 को अभिरक्षा मे लेकर थाना आये । जो बाद अपहर्ता के कथन लेख किए गए जो कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 376(2)n, 366, 344 भादवि 3/4, 7/8 पोक्सो एक्ट के इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय नयायालाय पेश किया जहां से माननीय न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।                  
                    उक्त अपराध  15 साल की नाबालिका के साथ बलात्कार करने के आरोपी को गिरफ्तार करने मे उनि कोमल वर्मा गुप्ता, सउनि ठाकरे तिर्की, प्रधानआर  जितेंद्र भिलाला , आरक्षक रवि तथा राजगढ़ साइबर सेल प्रभारी उनि विनोद मीणा, आरक्षक शशांक यादव का सराहनीय योगदान रहा

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